राष्ट्रगान मामला: सरकार ने कहा- सिनेमाघरों में राष्ट्रगान नहीं गाने वाला देशद्रोही नहीं
सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहने के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है. इस मामले पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर कोई सिनेमाघर में खड़े होकर राष्ट्रगान नहीं गाता है तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं है.
October 23, 2017 11:27 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहने के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है. इस मामले पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर कोई सिनेमाघर में खड़े होकर राष्ट्रगान नहीं गाता है तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा और दर्शकों को इस दौरान खड़े रहना होगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में श्याम नारायण चौकसी की तरफ से याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था.
देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों व अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं ये सरकार तय करे. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई भी सरकुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से सरकार प्रभावित ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि इस तरह के मामले में नोटिफिकेशन या नियम बनाने का मामला संसद का है तो कोर्ट पर ये मामला ये काम कोर्ट पर क्यों थोप रही है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा.
गौरतलब है कि राष्ट्रगान का मामला साल की शुरुआत में सामने आया था. दरअसल मुंबई के कुर्ला स्थित सिनेमा घर में राष्ट्रगान के लिए ना खड़े होने पर एक मुस्लिम परिवार को सिनेमा घर से बाहर निकाल दिया गया था. साथ ही इस परिवार की पिटाई भी कई गई थी.