नई दिल्ली: मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि मोबाइल नंबर को आधार नंबर से जोड़ने के अनिवार्य नियम को कोर्ट असंवैधानिक घोषित करे. कल्याणी मेनन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि ये नियम संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. दरअसल याचिका में दूरसंचार विभाग के 23 मार्च 2017 के उस सर्कुलर को भी चुनौती दी गई है जिसमें सभी मोबाइल धारकों को अपने नंबर को आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाया गया है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में यूजर्स के नंबर पर मोबाइल ऑपरेटर कंपनी मैसेज के जरिए मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने के लिए बोल रही हैं.
मौजूदा कनेक्शनों को फिर से सत्यापित करने के लिए दूर संचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षा पर एक आदेश का हवाला देते मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है, इसके लिए 6 फरवरी 2018 तक समय दिया गया है. हालांकि दूरसंचार विभाग ने न्यायालय के निर्देश को लेकर एक ऑब्जरवेशन का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अदालत का अंतरिम आदेश बताया है कि आधार नामांकन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है.
ऐसे में जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने के लिए प्रेसर डाल रही हैं उससे यूजर्स को परेशानी का समाना करना पड़ रहा है. कुछ मोबाइल ऑपरेटरों ने तो अपने कस्टमर को सीधे-सीधे बोल दिया है कि अगर आधार लिंक जल्दी नहीं हुआ तो नंबर बंद कर दिया जाएगा. जबकि अभी तो यूजर्स के पास फरवरी तक का समय है लेकिन उससे पहले ही कंपनियां यूर्जस को डराने में लगी हुई हैं. हालांकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि वे दूरसंचार विभाग के निर्देशों का पालन कर रही हैं. वोडाफोन के प्रवक्ता साफ किया है कि मोबाइल नंबर से आधार को लिंक कराने के लिए लोगों को भी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है. इसके लिए पहले से कोई आधारभूत ढांचा नहीं है. ऐसे में ग्राहकों को कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए.
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