मुंबई. कथित धर्म गुरु राधे मां को आज मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हाजिर होना है. पुलिस ने दहेज प्रताड़ने वाले आरोप पर राधे मां को समन जारी किया था. गौरतलब है कि मुंबई का मशहूर एमएम मिठाईवाला गुप्ता परिवार की बहू निक्की गुप्ता ने राधे मां और अपने पति सहित परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है.
इसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने राधे मां को समन जारी किया था. वहीं गुरुवार को डिंडोसी सेशन्स कोर्ट ने राधे मां की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. राधे मां को आज दोपहर 12 बजे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पहुंचना है. थाने में पेश होने से पहले आज राधे मां दरगाह और गुरुद्वारे पहुंची. दरगाह पहुंच राधे मां ने चादर चढ़ाई जबकि गुरुद्वारे में जाकर अरदास भी की.
किन-किन धाराओं में केस
राधे मां को आज मुंबई के कांदिवली थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. राधे मां पर दहेज उत्पीड़न के लिए IPC की धारा 498A के तहत केस दर्ज है. IPC में ये धारा 1983 में महिलाओं पर पति और ससुराल वालों की तरफ से होने वाले अत्याचार रोकने के लिए जोड़ी गई थी. धारा संज्ञेय और गैर जमानती है- लेकिन राधे मां के मामले में पेंच ये है कि IPC की धारा 498A कहती है कि पति या उसके परिवार वालों की तरफ से उत्पीड़न में गिरफ्तारी होगी.
राधे मां का उस शख्स के परिवार से सीधा कोई नाता नहीं जिसके खिलाफ निक्की गुप्ता नाम की महिला ने 498A में केस दर्ज कराया है. सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलाकर की बेटी समेत कानून के कई जानकार उन पर महाराष्ट्र के काला जादू विरोधी कानून के तहत केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. ये 498A का मामला है. पुलिस पूछताछ करेगी और सवालों के जो जवाब मिलेंगे उसके आधार पर राधे मां को जेल भी भेजा जा सकता है.
एजेंसी इनपुट भी