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मालेगांव ब्लास्ट मामला: NIA की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी समीर कुलकर्णी को दी जमानत

2008 मालेगांव सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी. कोर्ट ने समानता के आधार पर 50,000 रुपये के बांड पर समीर कुलकर्णी को जमानत दे दी. बता दें कि इस मामले के अन्य सात आरोपियों कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञ्या, मेजर रमेश उपाध्याय आदि को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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  • October 11, 2017 1:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
 
मुंबई. 2008 मालेगांव सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी. कोर्ट ने समानता के आधार पर 50,000 रुपये के बांड पर समीर कुलकर्णी को जमानत दे दी. बता दें कि इस मामले के अन्य सात आरोपियों कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञ्या, मेजर रमेश उपाध्याय आदि को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 
 
समीर भोपाल के प्रिटिंग प्रेस में काम करते थे. ब्लास्ट के तुरंत बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. समीर पर आरोप है कि ब्लास्ट में यूज केमिकल की व्यवस्था समीर ने की थी. आरोप है कि कुलकर्णी इस साजिश में शामिल था. यही वजह है कि वो इंदौर से नासिक प्लानिंग की मीटिंग अटेंड करने गये थे. 
 
क्या है मामला?
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 79 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस मामले की जांच पहले एटीएस कर रही थी लेकिन बाद में इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे. 
 
लेकिन बाद में इस धमाके के लिए हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया गया. 2011 में मामला एनआईए को सौंपे जाने से पहले एटीएस ने 16 लोगों पर मामला दर्ज किया था. लेकिन मुंबई की एक कोर्ट में 20 जनवरी 2009 और 21 अप्रैल 2011 को 14 आरोपियों के खिलाफ ही आरोप-पत्र दाखिल किए गए. 

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