SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा के खिलाफ दाखिल की अवमानना अर्जी
SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा के खिलाफ दाखिल की अवमानना अर्जी
जस्टिस गोगई ने कहा इस मामले की सुनवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सीकरी भी है. उनसे विचार विमर्श करके सुनवाई की तारीख तय करेंगे.
October 10, 2017 7:24 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा के खिलाफ अवमानना अर्जी दाखिल की है. सेबी ने अपनी अर्जी में कहा कि सहारा एंबी वैली की नीलामी को लेकर व्यवधान पैदा कर रहा है. जस्टिस गोगई ने कहा इस मामले की सुनवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सीकरी भी है. उनसे विचार विमर्श करके सुनवाई की तारीख तय करेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि को सेबी सहारा मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा की एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख को नवंबर के दो महीने पोस्ट डेटेड चेक के लिए वक्त दिया जाना कानून का मखौल उडाना होगा.
पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में एंबी वैली की नीलामी होगी. 17 अक्टूबर को नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वालों को ई-मेल से जानकारी दी जाएगी. सफल बीडर को 16 जनवरी 2018 तक पूरी रकम जमा करानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सहारा प्रमुख ये सोचते हैं कि वो कानून के साथ खेल सकते हैं तो वो तो वो गलतफहमी में हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कोई प्रयोगशाला नही है जहाँ बच्चे खेलने आते है. कोर्ट ने कहा सहारा प्रमुख कोर्ट को एक प्रयोगशाला की तरह ट्रीट कर रहे है. उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वेंटिलेटर पर कोई अधिक दिन पर नहीं रह सकता.