नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दीवाली पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है. दिल्ली के आसपास के शहर, मसलन- गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत में भी दीवाली बिना पटाखों के ही मनेगी. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना असरदार होगा.
19 अक्टूबर को दीवाली है. दीवाली मतलब पटाखों का धूम-धड़ाका, रंग-बिरंगी आतिशबाज़ी लेकिन अबकी बार दिल्ली-एनसीआर की दीवाली में ऐसा कुछ नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.
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