गुरुग्राम : प्रद्युम्न हत्याकांड के अभियुक्त बनाए गए रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की पीठ से सीबीआई ने गिरफ्तारी पर रोक न लगाने का आग्रह किया लेकिन पीठ ने इससे साफ इंकार कर दिया.
कोर्ट ने ऑगस्टिन पिंटो, रेयान पिंटो, ग्रेस पिंटो को पांच दिसंबर तक के लिए राहत दे दी है. सीबीआई ने हालांकि रेयान पिंटो, उसके पिता अगस्टाइन एफ पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो से जांच में सहयोग देने के लिए कहा है. सीबीआई ने बताया कि जब हमने रयान ग्रुप के प्रोस्पेक्टस व दस्तावेजों की जांच की तो इस बात पर से पर्दा उठा कि रेयान पिंटो स्कूल के सीईओ हैं.
गौरतलब है कि 28 सितंबर को प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने पिंटो फैमिली को राहत दी है. कोर्ट ने अगले 7 अक्टूबर की सुनवाई तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि पिंटो फैमिली ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
जांच में ये बात सामने आई है कि बच्चे की मौत मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हुई है. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि रेयान पिंटो, अगस्टाइन एफ पिंटो और ग्रेसी पिंटो ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मुंबई में रहते हैं और उनका काम केवल उच्च स्तर के निर्णय लेने का है.
क्या है मामला?
8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल परिसर में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. प्रद्युम्न हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है. आरोपी बस कंडक्टर अशोक को भी गिरफ्तार किया गया लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है.