नई दिल्ली : देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद शुक्रवार को GST काउंसिल की तीसरी बैठक हुई. ये बैठक निर्यातकों और छोटे कारोबारों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दर की समीक्षा की. जीएसटी की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में 27 वस्तुओं के दाम इस समीक्षा बैठक के बाद कम हो जाएंगे. अरुण जेटली ने कहा कि 1 अप्रैल 2018 से हर एक्सपोर्टर का अपना एक ई-वॉलेट होगा, जिसमें उसको ऑनलाइन रिटर्न आएगा. इसके साथ ही एक्पोर्टर को 31 मार्च 2018 तक जीएसटी से छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब 2 लाख की खरीदारी पैन फ्री कर दी गई है, पहले 50 हजार की खरीदारी पर पैन नंबर बताना पड़ता था.
जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में जोकि 9 सितंबर को हैदराबाद में हुई थी में 100 वस्तुओं में से 40 दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया था. इन वस्तुओं नें इडली/डोसा से लेकर रसोई गैस लाइटर तक की कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की गई थीं, शुक्रवार को अटकलें लगाई जा रही थी कि शेष 60 वस्तुओं पर से भी जीएसटी कम हो सकता है.
जिन वस्तुओं पर जीएसटी में कमी आई है उनमें निम्न शामिल हैं-
* बिना ब्रांड की नमकीन, बिना ब्रांड की आयुर्वेदिक दवा, कटा हुआ सूखा आम और खाकरा पर से जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
* कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल किया जाने वाली धागे पर से जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.
* स्टेशनरी वस्तुओं, फर्श के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों (संगमरमर और ग्रेनाइट के अलावा) पर से जीएटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
* डीजल इंजन के हिस्सों और पंप के भागों पर से जीएटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
* ई-कचरे पर से जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
* इंट्रीग्रेटेड बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत स्कूल के बच्चों को दिए गए खाद्य पैकेट्स पर से जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
* जड़ी, खाद्य वस्तुओं और छपाई वस्तुओं की जॉब्स पर अब 12 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
* ज्यादा लेबर वाले सरकारी ठेकों पर 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.
जीएसटी में कटौती के आधार पर वस्तुओं की श्रेणी
इन वस्तुओं पर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हुआ जीएसटी-
बिना ब्रांडेड नमकीन, बिना ब्रांडेड आयुर्वेदिक दवा, कटे हुए सूखे आम, खाकरा, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को दिए गए खाद्य पैकेट, अन्य खाद्य पदार्थ, जैसे चपाती, नौकरी जैसे काम और प्रिंटिंग
जीएसटी की दर 18% से घटकर 12% हुई
कपड़ा क्षेत्र में मानव निर्मित धागा का इस्तेमाल होता है.
जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% हुई
स्टेशनरी वस्तुओं; फर्श के लिए इस्तेमाल पत्थर (संगमरमर और ग्रेनाइट के अलावा); डीजल इंजन भागों; पंप भागों
जीएसटी की दर 28% से 5% तक कटौती
ई-कचरा
इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एक करोड़ से ज्यादा टर्नओवर और एसी चार्ज वाले रेस्टोरेंट जो 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आते हैं, वित्तमंत्री ने कहा कि रेस्टोरेंट के टैक्स सिस्टम में बदलाव किया गया है. अब मालिकों को 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. यानी अब आपका होटल बिल आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा.