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रेयान केस : पिंटो परिवार को HC से राहत के खिलाफ SC पहुंचे प्रदुम्न के पिता

सीबीआई ने सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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  • October 3, 2017 7:36 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को हाई कोर्ट से मिली राहत को प्रदुम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. गुड़गांव के रेयान स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद, मालिकों ने अग्रिम जमानत मांगी थी. रेयान के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी. सीबीआई ने सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
 
वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर रेयान स्कूल के मालिको ने अपना पासपोर्ट जमा करा दिया है. कोर्ट ने कहा था कि पिंटो परिवार के विदेश भाग सकता है इसलिए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. आरोपी कंडक्टर अशोक के वकील ने कहा है कि उसने हत्या नहीं की. अशोक के वकील ने कहा है कि कंडक्टर को झूठे केस में फंसाया जा रहा है. पुलिस ने ज़बरदस्ती उससे बयान दिलवाया है. 
 
 
क्या है मामला ?
 
हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के बच्चे प्रद्युमन की हत्या कर दी गई थी. प्रद्युमन की बॉडी टॉयलेट में मिली थी. इस मामले में हरियाणा पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि 8 महीने पहले ही आरोपी अशोक स्कूल में कंडक्टर की नौकरी पर लगा था.
 
अशोक ने बताया कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी. मैं स्कूल के बच्चों के टॉयलेट में था. वहां मैं गलत काम कर रहा था. तभी वह बच्चा आ गया. उसने मुझे गलत काम करते देख लिया. सबसे पहले तो मैंने उसे धक्का दिया. फिर अंदर खींच लिया. वह शोर मचाने लग गया, इससे मैं काफी डर गया. फिर मैंने बच्चे को दो बार चाकू से मारा और उसका गला रेत दिया.

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