38 दिन बाद सामने आई हनीप्रीत, आज कर सकती है सरेंडर

टीवी चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा कि हनीप्रीत का कहना है कि राम रहीम बेगुनाह है. हनीप्रीत ने कहा कि मेरे और पापा के बीच बाप और बेटी का पाक रिश्ता है.

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38 दिन बाद सामने आई हनीप्रीत, आज कर सकती है सरेंडर

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  • October 3, 2017 4:11 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें हनीप्रीत ने राम रहीम और अपने संबंधों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. हनीप्रीत ने इस इंटरव्यू में मीडिया पर निशाना साधते हुए बाप-बेटी के रिश्तों को कलंकित करने का आरोप लगाया है. टीवी चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा कि हनीप्रीत का कहना है कि राम रहीम बेगुनाह है. हनीप्रीत ने कहा कि मेरे और पापा के बीच बाप और बेटी का पाक रिश्ता है. हनीप्रीत ने कहा कि उनके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है. वहीं 38 दिन से फरार हनीप्रीत आज पंचकूला कोर्ट या फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगा सकती है.
 
आखिर वह इतने दिनों तक कहां गायब रहीं ? इस पर हनीप्रीत ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने कहा, मैं हरियाणा से किसी तरह दिल्ली गई. अब हरियाणा-पंजाब कोर्ट में जाऊंगी. सरेंडर के सवाल पर हनीप्रीत ने कहा कि वह कानूनी सलाह लेंगी. उसका कहना है कि वो इसलिए गायब चल रही थी क्योंकि उसे देशद्रोही बताए जाने से वो डर गई थी. हनीप्रीत ने कहा कि बाप-बेटी का रिश्ता पाक होता है लेकिन लोगों ने उसे भी नहीं बख्शा. हनीप्रीत आज सरेंडर भी कर सकती है.
 
 
हनीप्रीत ने कहा कि मैं कोर्ट में पापा जी के साथ आई थी, वो भी परमिशन लेकर. लेकिन शरारती तत्वों ने ये काम किया और हमें बदनाम कर दिया. मैं दंगों में मौजूद ही नहीं थी. पुलिस ने खुद शरारती तत्वों को अन्दर भेजा था. बॉलीवुड कनेक्शन पर बोलते हुए हनीप्रीत ने कहा कि मैं फिल्मों में जाना ही नहीं चाहती थी. मैं पर्दे के पीछे जाना काम करना चाहती थी. इस लिए मैंने फिल्म का डायरेक्शन करना चाहती थी. और ना ही मैं गुरू जी को फिल्मों में आप लेकर आई हूं.
 
बता दें कि इससे पहले हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. इसके पीछे उन्होंने हरियाणा में अपनी जान को खतरा बताया था. लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा थी कि किसी तरह से पंचकूला कोर्ट में हो रही सुनवाई में देरी की जा सके. लेकिन जस्टिस संगीता ढींगरा ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.  

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