तहलका के तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय, अगली सुनवाई 21 नवंबर को

तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामले में गोवा कोर्ट ने आरोप तय कर दिये. तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 354 ए और बी, 376 उपखंड 2 के तहत आरोप तय किए गए. बता दें कि तेजपाल पर अपने ही सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप है.

Advertisement
तहलका के तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय, अगली सुनवाई 21 नवंबर को

Admin

  • September 28, 2017 11:03 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
गोवा. तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामले में गोवा कोर्ट ने आरोप तय कर दिये. तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 354 ए और बी, 376 उपखंड 2 के तहत आरोप तय किए गए. बता दें कि तेजपाल पर अपने ही सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप है. 
 
लोक अभियोजक फ्रांसिस्को टेविएरा ने बताया कि तेजपाल के खिलाफ आरोप तय कर दिये गये हैं और उन्हें समझा दिया गया है. तेजपाल ने रेप के आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाने के लिए गुहार लगाई. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. 
 
इस मामले में तेजपाल के वकील को चार्जशीट की कॉपी सौंप दी गई है. बता दें कि तेजपाल के वकील ने कुछ दिनों पहले इस मामले में कार्रवाई रोकने की मांग की थी लेकिन अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया था. 
 
 बता दें कि ये वारदात 2013 की है, तरुण तेजपाल पर ये आरोप है कि थिंक फेस्ट के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में उन्होंने अपनी सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल तेजपाल जमानत पर रिहा हैं.
 
 
गौरतलब है कि 16 जून को सुनवाई के दौरान जस्टिस एच एल दत्तू की पीठ ने इस मामले से जुड़े अहम दस्तावेज कोर्ट में जमा करने के लिए तरुण तेजपाल को तीन सप्ताह का टाइम दिया था.तरुण तेजपाल के वकील ने इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की भी आलोचना की है. 
 
कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज
 
तरुण तेजपाल एक चर्चित पत्रकार रहे हैं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे. तरुण तेजपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 (जबरन रोकने), 342 (जबरन बंधक बनाने) और धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (बी) के तहत मामले दर्ज हैं

Tags

Advertisement