प्रद्युम्न मर्डर केस: कोर्ट से पिंटो फैमिली को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने पिंटो फैमिली को राहत दी है. कोर्ट ने अगले 7 अक्टूबर की सुनवाई तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि पिंटो फैमिली ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.

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प्रद्युम्न मर्डर केस: कोर्ट से पिंटो फैमिली को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

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  • September 28, 2017 10:35 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
चंडीगढ़. प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने पिंटो फैमिली को राहत दी है. कोर्ट ने अगले 7 अक्टूबर की सुनवाई तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि पिंटो फैमिली ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. 
 
हाईकोर्ट में गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिंटो परिवार की याचिका का मानते हुए अगली सुनावाई तक गिरफ्तारी से रोक लगा दी. बता दें कि इस केस में अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी. 
गौरतलब है कि 8 सितंबर को रेयान स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद से रेयान स्कूल के मालिकों पर भी सवाल उठने लगे थे. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी. इस मामले में सीबीआई भी रेयान के मालिकों से पूछताछ करने वाली है.  
 
प्रद्युम्न मर्डर केस में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, आरोपी कंडक्टर के वकील का कहना है कि कंडक्टर ने प्रद्युम्न की हत्या नहीं की है. इस मामले की जांच खट्टर सरकार ने सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. 
 

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