मुंबई. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. अब सीबीआई तीस्ता और उनके पति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
सीबीआई के उस दावे को तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति की गतिविधियां देश के लिए खतरा हैं कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि हर किसी नागरिक को अपने अलग विचार रखने का अधिकार है.
बता दें कि 24 जुलाई को सीबीआई की विशेष अदालत ने तीस्ता की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी.
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