नई दिल्ली. आधार कार्ड पर अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है.
कोर्ट ने साफ किया है कि दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इस बात का प्रचार भी करे कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है.
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