गुलबर्ग केस: जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला टला

गुजरात हाईकोर्ट राज्य के साल 2002 दंगो के मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला टल गया है. अब होईकोर्ट 5 अक्टूबर को फैसला सुना सकता है. बता दें ये याचिका पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में थी.

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गुलबर्ग केस: जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला टला

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  • September 26, 2017 7:13 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट राज्य के साल 2002 दंगो के मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला टल गया है. अब होईकोर्ट 5 अक्टूबर को फैसला सुना सकता है. बता दें ये याचिका पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में थी.
 
गुजरात दंगे के मामले में पहले कोर्ट में 8 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था. लेकिन इस मामले को अब 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है. इस मामले की सुनवाई जुलाई में  को पूरी हो गई थी.
 
बता दें गुजरात हाईकोर्ट आज राज्य के 2002 के दंगा पीड़ितों में से एक, पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका की अंतिम सुनवाई वहां की एक निचली अदालत में करेगी. जाकिया जाफरी ने अपनी याचिका में गुजरात के पूर्व मुख़्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 58 लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.    
 
 
ये है पूरा मामला
 
जाकिया जाफरी के पति और पूर्व सांसद एहजान जाफरी उन 68 लोगों में से एक थे जिनकी मौत अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 के दंगों के दौरान हमले में हुई थी. जाकिया जाफरी का आरोप था कि इन दंगों में तब के गुजरात के मुख़्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों की मिलीभगत है. जाकिया जाफरी ने इस मामले में 2014 मार्च को हाईकोर्ट में उस वक्त अपील की थी जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इंनवेस्टिगेटिव टीम की क्लोजर रिपोर्ट का लोअर कोर्ट ने समर्थन किया था.
 

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