नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल फ़ॉर इंश्योरेंस कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा की आप हर समय कंज्यूमर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते है, आपको पता है आप लोगों को कितना परेशान करते है. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल फ़ॉर इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि आप हलफ़नामा दायर कर बताये कि आपने कंज्यूमर कोर्ट के कितने आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें इस देश के लोगों को भी देखना है. आप कह दीजिये कि आपको इस देश के लोगों कि परवाह नही करते. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल फ़ॉर इंश्योरेंस कंपनी को 12 अक्टुबर तक हलफ़नामा दायर करने को कहा है.
काउंसिल फ़ॉर इंश्योरेंस कंपनी ने 10 अगस्त 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टीकरण की मांग की थी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू ना किया जाए.
देशभर में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए कोर्ट ने ये फैसला लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके अलावा देशभर में रियल टाइम ऑनलाइन, ऐसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर्स भी बनाने को कहा जिससे निगरानी की जा सके कि जिन पॉल्युशन सर्टिपिकेट्स को जारी किया गया है उनमें किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरणविद् एम सी मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.