पणजी: गोवा में अब जल्द ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पाबंदी लगाई जा सकती है. साथ ही शराब पीने की अनुमति देने वाले शराब विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा है राज्य सरकार जल्द ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर बैन लगाने का फैसला किया है. इस मामले में अगले महीने तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
‘स्वच्छ भारत’ कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पार्रिकर ने कहा है कि गोवा, दमन व दीव आबकारी अधिनियम (1964) में संशोधन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी. पार्रिकर ने कहा शराब की दुकानों के आसपास भी सार्वजनिक रुप से शराब पीने पर पाबंदी होगी. साथ ही अगर कोई दुकानदार शराब पीने की करने की अनुमति देता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा.
सीएम ने कहा कि देखा गया है लोग शराब पीकर सड़क पर उपद्रव करते हैं और बोतल को वहीं फोड़ देते हैं, इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इससे गोवा की कई जगहों पर गंदगी भी फैलती है. पार्रिकर ने कहा कि सरकार आबकारी कानून में बदलाव ऐसे कचरों में कमी और लोगों को इससे संबंधित होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए कह रही है.
बता दें कि गोवा में पहले से ही समुद्र तटों समेत कुछ जगहों पर शराब पीने पर पहले ही रोक है. सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अधिनियम 1964 में संशोधन किया था. इसके तहत राज्य के कुछ जगहों को ‘नो एल्कोहल कंस्पशन’ जोन बनाया गया था. इस जोन को चिन्हित कर इन स्थानों पर शराब के सेवन पर जुर्माने का प्रवाधान किया गया था. इसको रोकने के लिए पुलिस द्वार एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा.