नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को मिली जमानत के बाद मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले के दो और आरोपियों को जमानत दे दी. कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर जमानत दे दी. दरअसल दोनों आरपियों ने कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद समानता की दलील देते हुए जमानत की मांग की थी.
अदालत ने आरोपियों की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों को 5-5 लाख रूपये की सिक्योरिटी और 5-5 लाख का ही पर्सनल बॉन्ड भरना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को पिछले महीने जमानत पर रिहा किया था. हालांकि कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को सशर्त जमानत देते हुए कहा था कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे. इस केस की एक और आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भी कोर्ट जमानत दे चुकी है.
क्या है मामला?
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 79 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस मामले की जांच पहले एटीएस कर रही थी लेकिन बाद में इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे.