नई दिल्ली: गाजियाबाद के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत पर पिता गुलशन सहगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौत को लेकर दाखिल याचिका का इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 अक्टूबर तक निपटरा करे.
सोमवार को अरमान सहगल के पिता गुलशन सहगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है. कोर्ट ने कहा कि अगर मामले का निपटारा 4 अक्टूबर को नहीं हो पाता तो 15 अक्टूबर तक मामले का निपटारा कर दे.
दरअसल अरमान सहगल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच सीबीआई या SIT से कराने की मांग की है. गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में मांगी की है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाये जिसमें हाईकोर्ट ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को अनदेखा किया कि पुलिस घटनास्थल पर 4 घंटे की देरी से पहुंची तब तक स्कूल प्रबंधन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सबूतों को नष्ट किया. साथ में सहगल ने मामले में गाजियाबाद पुलिस के रवैये को असहयोगी और अनप्रोफेशनल बताया है.
उन्होंने कहा है कि कई ऐसे बिंदू थे जिसपर जांच करनी चाहिए थी लेकिन पुलिस ने नहीं की. घटना के दिन स्कूल में आरोपी सुबह 3 बजे तक थे और सबूतों को नष्ट कर रहे . इस बात की गवाही स्कूल के आस पास रहने वाले लोग देने को तैयार हैं.
सीसीटीवी फुटेज नियम के मुताबिक नही थें और कई वीडियो को डिलीट किया गया. कई लोगों के बयान अभी दर्ज करने हैं जैसे वो स्टॉफ जिसने फ्लोर को साफ किया, वो व्यक्ति जो स्कूल के मेडिकल रूम का इंचार्ज था, स्कूल के IT डिपार्टमेंट के जो सीसीटीवी फुटेज की जिम्मेदारी संभालते हैं इन सभी के बयान अभी दर्ज किए जाने हैं.
बता दें कि 1 अगस्त की सुबह इंदिरापुरम के जीडी गोयनका स्कूल में छात्र अरमान की फर्श पर गिरने से मौत हो गई थी. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंदिरापुरम थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी. स्कूल के चेयरमैन, प्रधानाचार्य समेत चार ने गिरफ्तारी पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था.