नई दिल्ली: दिलीप कुमार के बंगले का विवाद सुलझ गया है. मुंबई की रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने पाली हिल्स बंगले का अधिकार दिलीप कुमार को दे दिया है. गुरुवार को अब इस मामले को अगली सुनवाई होगी.
दरअसल पाली हिल्स बंगले के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से कहा था कि वो रियल एस्टेट फर्म को आंशिक भुगतान के तौर पर 20 करोड़ की रकम सुप्रीम कार्य रजिस्ट्री में जमा कराएं.
क्या है मामला?
साल 2006 में दिलीप कुमार ने मुंबई के रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपमेंट से 2412 स्क्वायर गज में फैले इस बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था, लेकिन बिल्डर ने कोई काम नहीं किया. इसके बाद दिलीप कुमार ने बंगले को बिल्डर से वापिस लेने की मांग की थी.
कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म को हुए नुकसान के सही-सही आकलन के लिए रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज पी वेंकटारामा रेड्डी को मध्यस्थ नियुक्त किया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या प्राजिता डेवलपर 20 करोड़ से ज्यादा की रकम का हकदार है?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार से कहा था कि वो चार हफ्ते में 20 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर जमा करें. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर प्राजिता डेवलेपर को विवादित प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी. साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उन्हें संपत्ति का कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा.