नई दिल्ली : महिलाओं को मैटरनिटी लीव की तर्ज पर केंद्र सरकार पुरुषों को भी 3 महीने की पैटरनीटी लीव का तोहफा दे सकती है. बच्चे के जन्म के वक्त उसे माता और पिता, दोनों की जरूरत होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए संसद के अगले सत्र में पैटरनिटी बेनेफिट बिल 2017 (पितृत्व अवकाश) प्रस्ताव किया जा सकता है जिसके बाद पुरुषों को 3 महीने की लीव मिल सकेगी.
प्राइवेट मेंबर्स बिल में सभी सेक्टर्स के वर्कर्स को पैटरनिटी लीव दिए जाने की बात कही गई है. पैटरिनिटी बेनिफिट बिल 2017 में 3 महीने तक लीव दिए जाने का जिक्र है. इसका कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने सपोर्ट किया है. जिस पर संसद के अगले सेशन में विचार किया जा सकता है. सातव ने कहा कि बच्चे की देखरेख मां और पिता दोनों दी साझा जिम्मेदारी होती है.
अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है. कई कॉरपारेट समूह भी अपने कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश की सुविधा देते हैं.
अगर इस बिल को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो इससे न सिर्फ पितृत्व अवकाश की मियाद बढ़ जाएगी, बल्कि सभी कामगार इस सुविधा के दायरे में आ जाएंगे. विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि पितृत्व अवकाश की मियाद बच्चे के जन्म से तीन महीने के लिए होगी.