नई दिल्ली: यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट को खरीदारों और लंबित प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिलती, जमानत पर विचार नहीं होगा. कोर्ट ने एमिक्स कयूरी को एक वेबसाइट बनाने को कहा जिसमें खरीदार सारी जानकारी दे सकें.
यूनिटेक लिमिटेड के प्रोमोटर संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस कंपनी की विभिन्न प्रोजेक्ट्स उनके फ्लैट की संख्या और खरीददारों के विवरण मिलने के बाद ही यूनीटेक के प्रोमोटर की जमानत के पहलू पर विचार किया जाएगा.
अदालत ने इस मामले में पवन सी अग्रवाल को कोर्ट सलाहकार बनाया है और उनसे कहा है कि वह डिटेल रिपोर्ट पेश कर बताएं कि कौन से खरीददार फ्लैट वापस चाहते हैं और कौन अपना निवेश वापस चाहता है. अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जो पैसे वापस चाहते हैं उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे और जिन्हें फ्लैट चाहिए उन्हें फ्लैट दिया जाएगा.
वहीं संजय चंद्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि अदालत के निर्देश के मुताबिक शर्तों को पूरा किया गया है और अभी तक 20 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं. इस दौरान उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की और कहा कि वह रुपये तभी लौटा सकेंगे जब उन्हें जमानत दी जाएगी ताकि वह काम कर सकें.