रेयान के मालिकों को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

मुंबई: प्रद्युम्न मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी अगस्तीन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रायन पिंटो को अग्रीम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अग्रीम याचिका रद्द करते हुए पिंटो परिवार को उनका पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक रोक लगाई है. दरअसल कोर्ट ने प्रद्युम्न के पिता की अर्जी पर स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है.
कोर्ट ने कहा कि पिंटो परिवार के विदेश भाग सकता है इसलिए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. पिंटो परिवार को गुरुवार रात 9 बजे तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.
गौरतलब है कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रेयान स्कूल में सात साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या हो गई थी. तभी से रेयान स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे थे कि लाखों रूपये फीस लेने के बावजूद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए. गिरफ्तारी की आशंका को मद्देनजर सोमवार को सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरानपिंटो के वकील ने गुस्सा होकर प्रद्युमन के पिता के वकील के तर्कों के जवाब में कहा “ये नार्थ कल्चर है”.
बुधवार को कोर्ट में कैसे घटा पूरा घटनाक्रम?
डिफेंस लॉयर ने कहा कि उन्हें ईनटरवेंशन एप्लीकेशन जो कि प्रद्युमन के पिता द्वारा दाखिल की गई है वो नही मिली है, वो उसे पढ़ेंगे तभी बहस कर पाएंगे. जिसपर प्रद्युमन  के पिता के वकील ने कहा कि हमने कॉपी दिया लेकिन उन्होंने लिया नहीं. पिंटो के वकील ने कहा कि ये इस तरह से आरोप करना नार्थ का कल्चर है साथ ही पिंटो के वकील ने ये भी कहा कि हरियाणा के कोर्ट में इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोई वकील नही मिल रहा है. वहां बार एसोसिएशन ने रेसोलुशन पास करके कहा है कि प्रद्युमन के कत्ल से जुड़े कोई भी आरोपी का केस कोई ना लड़े.
प्रद्युमन के पिता के वकील ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई रेसोलुशन हरियाणा बार एसोसिएशन ने पास नही किया है. हालांकि कोर्ट ने प्रद्युमन के पिता के वकील को कहा कि आप डिफेंस को ईनटरवेंशन एप्लीकेशन की कॉपी मुहैया करा दें.
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