नई दिल्ली: आज हम आपके सामने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेश्नल स्कूल से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं. दरअसल गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर की तरफ से सभी स्कूलों को एक गाइडलाइन जारी की गई थी. इस गाइडलाइन में स्कूलों को जो इंतज़ाम करने को कहे गए थे अगर वो किए गए होते तो एक मासूम को ऐसे अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता.
गुरुग्राम पुलिस की गाइडलाइन्स के पैरा 1.4 में कहा गया है कि स्कूल में मौजूद या स्कूल लाते ले जाते समय बच्चे की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है. लेकिन रेयान इंटरनेश्नल स्कूल ने ये जिम्मेदारी निभाई? गुरुग्राम पुलिस की गाइडलाइन्स का पैरा 2.2.2 कहता है कि स्कूल की बाउंड्री इतनी ऊंची होनी चाहिये कि कोई उन्हें आसानी से लांघ नहीं सके. क्या रेयान इंटरनेश्नल स्कूल में बाउंड्री वॉल थी?
इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस की गाइडलाइन्स का पैरा 2.2.3 कहता है कि बच्चों के टॉयलेट में बच्चों के अलावा किसी सपोर्ट स्टाफ जैसे बस ड्राइवर वगैरह के जाने पर पाबंदी होनी चाहिये. क्या रेयान स्कूल में ये पाबंदी थी?
इतना ही नहीं गुरुग्राम पुलिस की गाइडलाइन्स का पैरा 2.2.4 कहता है कि बस ड्राइवर औऱ कंडक्टर को स्कूल के सीमित हिस्से में ही आने जाने की पाबंदी होनी चाहिये लेकिन क्या रेयान स्कूल में ऐसी पाबंदी थी? साथ ही गुरुग्राम पुलिस की गाइडलाइन्स का पैरा 2.3.1 कहता है कि स्कूल के हर टॉयलेट के दरवाज़े को देखता हुआ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिये. क्या रेयान स्कूल में टॉयलेट पर कैमरा था?
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