अमिताभ बच्चन के बर्थडे के दिन ही नीलाम हो जाएगी सुब्रत रॉय सहारा की एंबी वैली सिटी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बुरे दिनों में उनके पीछे खड़े रहे सुब्रत रॉय सहारा की एंबी वैली सिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके जन्मदिन 11 अक्टूबर को ही नीलाम होगी. कोर्ट ने नीलामी के लिए 10 और 11 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेबी सहारा मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा की एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी. 10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी. सहारा समूह को किसी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विीडेटर द्वारा एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया पर बदलाव करने से इनकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेबी सहारा मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा की एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में एंबी वैली की नीलामी होगी.
17 अक्टूबर को नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वालों को ई-मेल से जानकारी दी जाएगी। सफल बीडर को 16 जनवरी 2018 तक पूरी रकम जमा करानी होगी.
कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को नवंबर के दो महीने पोस्ट डेटेड चेक के लिए वक्त दिया जाना कानून का मखौल उडाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सहारा प्रमुख ये सोचते हैं कि वो कानून के साथ खेल सकते हैं तो वो तो वो गलत इंप्रेशन में हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कोई प्रयोगशाला नही है जहां बच्चे खेलने आते है. सुब्रत रॉय कोर्ट को एक प्रयोगशाला की तरह ट्रीट कर रहे है. संभवत वो सोच रहे है कि वेंटिलेटर पर जितना समय चाहे रह सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह से सलाह दी गई होगी कि इंसान अगर वेंटिलेटर पर जाता है तो लंबे समय तक बना नहीं रह पाता. एक समय ऐसा आता है कि वो अचैतन्य हो जाता है.
कोर्ट ने कहा ऐसे में हम आदेश देते है कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी. नीलामी के वक़्त बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जरनल नीलामी के जगह यानी मुम्बई में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहेंगे. एंबी वैली की नीलामी होने के कोई पक्ष मामले की सुनवाई की मांग कर सकता है.
दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 11 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश भी दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले बकाया पैसे जमा हो उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं.
कोर्ट ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि वो निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ रुपए चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था.
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