नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद से 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर एक-एक केस में लोगों को पुराने नोट बदलने का आदेश देंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी.
ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक महिला की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे में पुराने नोट बदलने के लिए विंडो खोलने के लिए नहीं कहा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक पुराने नोट को जमा कराने के लिए आपको एक निश्चित समय सीमा दी गई थी, आपको तय समयसीमा के मुताबिक़ पुराने नोट जमा कराने चाहिए थे. अब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही नोटबंदी के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. ऐसे में संवैधानिक पीठ का फैसला आने दीजिये. उसके बाद आप ये देखियेगा की संवैधानिक पीठ के फैसले से आपको लाभ मिल रहा है या नहीं.
महिला ने याचिका में कहा था कि NRI के लिए नोट बदलने की सुविधा को मार्च 2017 में बंद कर दिया गया, जबकि पहले सरकार ने कहा था कि कुछ शर्तों के साथ इस योजना को जून तक जारी रखा जा सकता है.