अयोध्या मामला: SC ने इलाहाबाद HC को 10 दिन के भीतर नए ऑब्जर्वर नियुक्त करने का निर्देश दिया

अयोध्या में राम जन्मभूमि निगरानी के लिए नए ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने छह जिलों के जजों की सूची हाई कोर्ट को वापस भेजी है

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अयोध्या मामला: SC ने इलाहाबाद HC को 10 दिन के भीतर नए ऑब्जर्वर नियुक्त करने का निर्देश दिया

Admin

  • September 11, 2017 11:25 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: अयोध्या में राम जन्म भूमि निगरानी के लिए नए ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि वे 10 दिनों के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दो जजों में जिला, अतिरिक्त जज या फिर स्पेशल जज हो सकते हैं.
 
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने छह जिलों के जजों की सूची हाई कोर्ट को वापस भेजी है. मोहम्मद हाशिम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया. कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि टीएम खान और दूसरे एसके सिंह को ही ऑब्जर्वर रहने दिया जाए.
 
 
लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि टीएम खान और एसके सिंह पिछले 14 साल ऑब्जर्वर हैं इसलिए बेहतर होगा उनसे पूछ लिया जाए कि क्या वो ऑब्जर्वर बना रहना चाहते हैं या नहीं. 
 
दरअसल ये दो सेशन जज थे जिनमें टीएम खान रिटायर हो गए और एसके सिंह हाई कोर्ट के जज बन गए. अब हाई कोर्ट ने नए ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. ये ऑब्जर्वर हर दो हफ्ते में जगह का निरीक्षण कर वहां के हालात को देखते हैं. 
 
 
 

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