जेपी बिल्डर्स के खिलाफ SC सख्त, 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेपी इंफ्राटेक को 2000 करोड़ रुपए अगले 45 दिनों के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है. जेपी इंफ्राटेक को अब 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे.

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जेपी बिल्डर्स के खिलाफ SC सख्त, 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का दिया आदेश

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  • September 11, 2017 9:55 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेपी इंफ्राटेक को 2000 करोड़ रुपए अगले 45 दिनों के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है. जेपी इंफ्राटेक को अब 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे.
 
सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्दश जारी करते हुए कहा है कि इंसोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) जेपी से सारे रिकॉर्ड हासिल करके फ्लैट बार्यस के भले के लिए एक योजना तैयार कर 45 दिनों में कोर्ट में सौपेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जेपी इंफ्राटेक और एसोसिएट्स के प्रबंध निदेशक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे.
 
कोर्ट ने कहा कि ICCI, IDBI और SBI को छोड़कर दिवाला प्रक्रिया में शामिल कोई भी व्यक्ति देश छोडकर नहीं जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह खरीदारों के लिए चिंतित है. कोर्ट ने कहा कि खरीददार मध्यम वर्ग से हैं, कोर्ट उनके लिए चिंतित है ना कि कंपनियों के लिए. मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी. 
 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
 
वहीं इसी बीच IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर संसोधन की मांग की थी. IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उससे फ्लैट खरीदारों को नही बल्कि जेपी इन्फ्रा को फायदा हुआ है.

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