एक पीस टमाटर 1000, पपीता 5000 और सेब 11000 रुपए में बेचता था राम रहीम

दो साध्वियों से रेप करने के जुर्म में 20 साल की सजा पाने वाले गुरमीत राम रहीम को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. नई जानकारी के अनुसार राम रहीम अपने अंधभक्तों को मंहगे दामों में सब्जी, फल बेचता था.

Advertisement
एक पीस टमाटर 1000, पपीता 5000 और सेब 11000 रुपए में बेचता था राम रहीम

Admin

  • September 8, 2017 5:23 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
सिरसा: दो साध्वियों से रेप करने के जुर्म में 20 साल की सजा पाने वाले गुरमीत राम रहीम को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. नई जानकारी के अनुसार राम रहीम अपने अंधभक्तों को मंहगे दामों में सब्जी, फल बेचता था. बाबा की सब्जी इतनी महंगी होती थी की दुनिया की किसी सब्जी मंडी में इतनी महंगी सब्जी नहीं बिकती होगी.
 
 
सिरसा में सच्चा सौदा के पास करीब 1093 एकड़ जमीन है. इसमें से 768 जमीन में खेती होती है. खुद बाबा कभी ट्रैक्टर से खेत जोतते, कभी कुदाल-फावड़ा चलाते थे. आश्रम के अंदर खेती की जमीन पर उपजाई एक हरी मिर्च 1000 रुपए में बेची जाती थी. एक बैगन 1 हजार का, मटर के 5 दाने 1000 रु में, 2 टमाटर 2 हजार के, एक पतीता 5 हजार का, अंगूर का एक गुच्छा 14 हजार का, एक सेब की कीमत 11 हजार की.
 
 
कनाडा से आया कोई भक्त आधा किलो मटर के लिए कई लाख दे देता था. वो इस मटर को भगवान का प्रसाद समझता था और उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी लिख देने को तैयार हो जाता था. एक छोटा बैंगन एक हजार रुपए का अगर बैंगन का साइज बड़ा हो तो उसकी कीमत और बढ़ ज्यादा होती थी. बाबा के हाथ की उगी सब्जी बता कर डेरे के कर्मचारी भक्तों को हजारों के दाम में बेच देते थे.
 
 
अंध भक्त कहते थे हमारे ‘पिता’ राम रहीम ने अपने हाथ से इन सब्जियों को खेत में काम करके उगाया है. इन्हें खाने से हमें कोई बीमारी नहीं होगी. अंधभक्ति ऐसी थी कि बाबा के बाग की सब्जी का स्वाद हर कोई चखना चाहता था. परिवार के एक सदस्य को भी अगर हजारों की कीमत का मटर का एक दाना मिलता तो वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझते थे.
 
 
कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन किया गया. सर्च ऑपरेशन में राम रहीम के 3 हजार डिजायनर कपड़े मिले तो वहीं 1500 जोड़े जूते, कलरफुल टोपियां, कीमती अंगूठियां और हार भी मिले. राम रहीम को कोर्ट ने साध्वियों का यौन शोषण का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत दो अलग-अलग मामलों के लिए दस-दस साल की सजा सुनाई.

Tags

Advertisement