1993 बम ब्लास्ट मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, दो को फांसी और एक को दस साल की सजा

नई दिल्ली :आज मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट में 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में अबू सलेम समेत अन्य पांच दोषियों को सजा सुना दी गई है, करीमुल्ला,अबू सलेम को उम्रकैद, रियाज सिद्दीकी को 10 साल, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा
दी गई है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने अबू सलेम और रियाज सिद्दीक़ी के लिए टाडा अदालत से उम्र कैद की सजा दिए जाने की मांग की थी.
इन लोगों को कोर्ट ने माना था दोषी
इस मामले में 16 जून, 2017 को न्यायाधीश जीए सनप ने अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को धमाकों का षडयंत्र रचने के लिए दोषी माना था. 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में रियाज सिद्दिकी की भूमिका ये थी कि इसने एक्सप्लोसिव को लाने के लिए डॉन अबू सलेम को अपनी कार दी थी,  ताहिर मर्चेंट पर कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का आरोप लगा है.
आरोपियों की भूमिका पर डालें एक नजर
मुस्तफा दोसा
मुस्तफा दोसा पर आरोपियों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान भेजने और साजिश का आरोप, टाडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज है मुकदमा.
ताहिर मर्चेंट
ताहिर मर्चेंट पर लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करने का दोषी करार दिया गया था.
रियाज सिद्दीकी
रियाज सिद्दीकी पर अबू सलेम को एक्सप्लोसिव लाने के लिए अपनी कार देने का आरोप लगा था.
फिरोज अब्दुल राशिद खान
फिरोज अब्दुल राशिद खान पर हथियार और एक्सप्लोसिव लाने में मदद करने का आरोप है.
करीमउल्ला शेख
करीमउल्ला शेख पर ये आरोप है कि उसने अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलाई, इस के अलावा उसपर हथियार और एक्सप्लोसिव लाने में मदद करने का आरोप है.
अब्दुल कय्यूम
अब्दुल कय्यूम पर संजय दत्त के पास हथियार पहुंचाने का आरोप था लेकिन बाद में कोर्ट ने पुख्ता सबूत न होने के कारण बरी कर दिया था.
मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड
मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को माना जाता है, जो 1993 के बाद से किसी देश की पुलिस के हाथ नहीं आया.
1993 में हुए बम धमाकों से दहल उठी थी मुंबई
12 मार्च 1993 में मुंबई को दहलाने के मकसद से किए गए ब्लास्ट में 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, इसी के साथ करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गई थी.
7 आरोपियों पर लगा था आरोप
मुंबई को दहलाने के लिए 1993 में हुए 13 बम धमाकों में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया लेकिन अब इनमें से केवल 5 ही बचे हैं. बता दें कि इनमें से एक आरोपी मुस्तफा डोसा की 28 जून की मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई, वहीं दूसरे आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया था. इस मामले में आरोपी रहे कय्युमशेख के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया था.
बॉलीवुड के ये सुपरस्टार भी काट चुके हैं सजा
गौरतलब है कि टाडा कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट मामले में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं, बता दें कि उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी लेकिन उनकी सजा पूरी हो चुकी है.
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