नई दिल्ली. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है. यूआईडीएआई ने सभी बैंकों को आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक महीने का और वक्त दिया है. बता दें कि बैंकों को तय समय सीमा में 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने हैं.
UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने गुरुवार को कहा कि 30 सितंबर के बाद यानी कि एक अक्टूबर से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
जुलाई में UIDAI ने निजी बैंकों के साथ-साथ सरकारी बैंकों से प्रत्येक 10 में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने को कहा था और अगस्त अंत तक अपडेशन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. हालांकि, अधिकांश बैंकों ने प्राधिकरण से इस प्रकार की सुविधा के लिए और अधिक समय की मांग की थी.
एक समाचार एजेंसी को बताते हुए अजय पांडे ने कहा कि बैंकों ने हमसे और अधिक समय की मांग की थी, इसलिए हमनें उन्हें 30 सितंबर तक का समय और दिया है. अंतिम तिथि के बाद निर्देश का पालन न करने वाले बैंक को बिना आधार पंजीकरण केंद्र वाली प्रति शाखा प्रति माह 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
इसका मतलब है कि अगर एक बैंक की 100 शाखएं हैं तो उसे अपनी 10 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलना होगा. 30 सितंबर तक अगर यह बैंक 5 शाखाओं में ऐसे केंद्र खोलने में विफल रहता है तो उसे पहले महीने में प्रति शाखा 20 हजार रुपए के हिसाब से एक लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और ठीक इसी तरह आगे आने वासे महीनों में भी जुर्माना लगता रहेगा.
बता दें कि 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान नंबर वाले आधार की जरूरत बैंक अकाउंट खोलने और पचास हजार या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन में होती है. मौजूदा बैंक खाता धारकों को भी 31 दिसंबर 2017 तक आधार संख्या जमा करने की जरूरत होगी.