चंडीगढ़. गुरमीत राम रहीम का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब राधे मां का मामला गरमा गया है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को स्वघोषित देवी राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. बता दें कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है.
बता दें कि पंजाब के फगवाड़ा में रहने वाले सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की थी जिसकी सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और पुलिस को फटकार भी लगाई है.
सुरेंद्र मित्तल का आरोप है कि राधे मां उनको रात को कभी भी फोन करके परेशान करती हैं और डरा-धमकाकर उन्हें अपने खिलाफ बोलने से रोकती हैं. सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने कुछ महीनों पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस से शिकायत की थी.
पंजाब पुलिस को अब इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष 13 नवंबर से पहले जवाब देना है. पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं. अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई.