चंडीगढ़. साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की उस याचिका सो मंजूर कर राम रहीम को एक और झटका दिया है, जिसमें सिरसा डेरा मुख्यालय की तलाशी के आदेश की मांग की थी.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए सिरसा जेरा मुख्यालय की तलाशी के आदेश दे दिये हैं. यानी कि अब पुलिस डेरे की तलाशी कर सकती है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.
हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज के. एस. पवार को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर डेरा की जांच करने के लिए नियुक्त किया. यानी कि अब कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्च ऑपरेशन चलेगा. साथ ही कमिश्नर कोर्ट के समक्ष सील कवर में रिपोर्ट भी समिट करेंगे.
बता दें कि दो साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद भड़की हिंसा में करीब 30 से अघिक लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. इस हिंसा में काफी संपत्तियों के नुकसान की भी खबर आई थी.
इसके बाद 28 तारीख को सीबीआई कोर्ट ने दोषी राम रहीम पर दो रेप के मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई. उसके बाद से राम रहीम जेल में बंद है. उसके बाद भी राम रहीम खबरों में बने हुए हैं. बताया जा रहा है कि गुरमीत की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत पंचकुला कोर्ट से राम रहीम को भगाने की साजिश भी रच चुकी थी.