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मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती को राहत, CA राजेश अग्रवाल को कोर्ट से मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने राजेश अग्रवाल को कोर्ट में 2 लाख की जमानत राशि जमा करनी होगी. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने राजेश को गिरफ्तार किया था.

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  • September 4, 2017 10:44 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने राजेश अग्रवाल को कोर्ट में 2 लाख की जमानत राशि जमा करनी होगी. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने राजेश को गिरफ्तार किया था. 
 
सूत्रों के मुताबिक राजेश अग्रवाल को फर्जी कंपनियों के जरिए 8 हजार करोड़ के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले ईडी ने लालू यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. बताया जा रहा है कि ये छापेमारी 1000 करोड़ के लैंड डील से जुड़ी हुई हैं.
गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी लालू यादव और उनके परिवार पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया था जिसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर उन्हें शक है तो वो जांच करा लें. 
 
 
इसी मामले में ईडी ने मीसा और शैलेश के ठिकानों पर 8 जुलाई को भी छापेमारी की थी और दोनों से पूछताछ हुई थी. साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को शुक्रवार तक संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था.

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