नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि इस मामले से संबंधित जो भी याचिकाएं है उनपर सुनवाई कर 2 महीने में निपटारा करे. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे सभी हाई कोर्ट को कहा कि जहाँ इस मामले से संबंधित याचिकाएं दाखिल की गई है उनपर सुनवाई न करें. दरअसल केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट में लंबित सभी मामले सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई करने की मांग की है.
केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट में 20 ये ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं जिनमें अलग अलग आधारों पर कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है.
केन्द्र की याचिका में कहा गया है कि रेरा कानून देश भर में रियल इस्टेट सेक्टर में समान नियम कानून लागू करने और उपभोक्ताओं तथा अन्य संबंधित पक्षकारों के हित सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है. इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी का प्रावधान है. कानून का उद्देश्य इको सिस्टम को बेहतर बनाना और उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखना है. साथ ही रियल इस्टेट बिजनेस को ज्यादा पारदर्शी और नैतिक बनाना है. ये कानून पिछले प्रभाव से लागू नहीं है.
ये सिर्फ निर्माणाधीन उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होता है जिन्हें एक मई 2017 तक कंप्लीटेशन (पूर्णता) प्रमाणपत्र नहीं जारी हुआ है. जिन परियोजनाओं को 1 मई तक कंप्लीटेशन प्रमाणपत्र मिल चुका है उन पर इस कानून के प्रावधान नहीं लागू होते.