नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम पर लुक आउट नोटिस जारी रखने का फैसला सुनाया है. यानी कार्ति फिलाहल विदेश नहीं जा सकते हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई से कार्ति चिदंबरम की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था.
सीबीआई ने अपने जवाब में कहा था कि कार्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.सीबीआई ने ये भी कहा उनकी विदेशों में कई जगहों पर संपत्ति है साथ कई कई विदेशी कंपनियों में शेयर भी हैं. ऐसे में उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के पीछे ठोस वजह है.
गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से आइएनएक्स मीडिया के लिए मंजूरी लेने के लिए कथित अनिमियत्ताएं बरतने का आरोप है. इस मामले में कार्ति चिदंबरम से सीबीआई पूछताछ जारी है. कार्ति चिदंबरम की तरफ से पेश हुई काउंसिल ने कहा कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग कर रहे हैं लिहाजा उनके से लुकआउट नोटिस हटाया जाए.
गौरतलब है कि 16 जून को कार्ति चिदंबरम और उनके चार दोस्तों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. इस नोटिस में कहा गया था कि कार्ति चिदंबरम को यदि विदेश जाना होतो इसकी सूचना वो सीबीआई और आईबी को पहले सूचित करें.