सिख विरोधी हिंसा मामला: बंद किए गए केसों की छानबीन के लिए SC ने गठित किया पैनल

1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT द्वारा छटनी से बाद बंद किए गए केसों की छानबीन के लिए एक सुपरवाइजरी पैनल का गठन किया है. इस सुपरवाइजरी पैनल में दो रिटायर जज शामिल में हैं.

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सिख विरोधी हिंसा मामला: बंद किए गए केसों की छानबीन के लिए SC ने गठित किया पैनल

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  • September 1, 2017 8:00 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT द्वारा छटनी से बाद बंद किए गए केसों की छानबीन के लिए एक सुपरवाइजरी पैनल का गठन किया है.  इस सुपरवाइजरी पैनल में दो रिटायर जज शामिल में हैं. 
 
कोर्ट ने रिटायर्ड जज जस्टिस के एस राधाकृष्णन और जस्टिस जे एम पांचाल को सुपरवाइजरी पैनल बनाया है. दोनों जजों का ये पैनल पांच सितंबर से काम शुरु करेंगे और तीन महीने में रिपोर्ट देंगे. 
 
खबर के अनुसार कोर्ट ये पैनल रिकार्ड देखने के बाद ये तय करेगा कि केस बंद करने का फैसला सही है या नहीं. इसके अलावा  इन केसों को दोबारा जांच के लिए शुरु किया जाए या नहीं. बता दें कि पैनल शुरुआत में ही बंद किए गए 199 केसों के अलावा 42 अन्य मामलों की फाइलों को भी देखेगा.
 
 
बता दें कि इससे पहले सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल(एसआईटी) द्वारा 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर ‘संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें 199 मामलों को बंद करने के कारण बताने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा कि आखिर किन आधारों पर इन मामलों की जांच आगे नहीं बढ़ाई गई. 

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