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अगर अब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो टेंशन न लें, सरकार ने तारीख बढ़ा दी है

अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. देश के करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है.अब 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है. मतलब करदाताओं को चार महीने का और समय मिल गया है.

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  • August 31, 2017 2:55 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. देश के करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है.अब 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है.  मतलब करदाताओं को चार महीने का और समय मिल गया है. 
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी की सीबीडीटी ने कहा है कि जब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल प्रॉसेस नहीं होगी. यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की वजह से आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख चार महीने बढ़ाकर तारीख 31 अगस्त कर दी गई है.  
सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि देश में कालेधन पर लगाम लगाने और केन्द्र सरकार के विकास कार्यक्रमों से चोरी रोकने के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ना एकदम जरूरी कदम है. इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. सरकार की ये नई घोषणा उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी, जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर जिन्होंने लिंक नहीं करवाया है. 
 
जी हां, अगर आपके पास भी आधार है, तो जानिये कि उसे अपने PAN कार्ड से कैसे लिंक करना है
 
बताया जा रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कई टैक्स पेयर्स की ओर से इसे लेकर शिकायतें आ रही थीं. साथ ही आधार से पैन कार्ड को लिंक न करवाने वाले लोगों की संख्या भी अधिक मात्रा में थी. 

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