नई दिल्ली : क्या आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा दिया है, अगर नहीं तो इन्हें लिंक करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप चंद मिनटों में ही दोनों को लिंक कर पाएंगे.
स्टेप्स
1) सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
2) वेबसाइट पर आपको आधार-पैन को लिंक करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा.
3)इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन और आधार नंबर डिटेल भरनी होगी, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें.
4) ये सभी डिटेल्स डालने के बाद आपका आधार-पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
अधिकारियों का कहना है कि अगर लोगों ने दोनों को लिंक नहीं किया तो वह इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे,सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जरूरी बताया है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपके पास मोबाइल पर ओटीपी आएगा, इसके बाद उसे सेव कर लें और दोबारा डिटेल भरे. डिटेल भरने के बाद आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा.