चंडीगढ़. साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा में जितने भी प्राइवेट और पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस सिलसिले में हरियाणा सरकार ने पब्लिक नोटिस जारी कर उन लोगों से क्लेम करने को कहा है, जिनकी प्रोपर्टी को इस हिंसा में नुकसान पहुंचा है.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 25 तारीख को दोषी ठहराने के बाद भड़की हिंसा में जितने भी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसके दावे के लिए हरियाणा सरकार ने लोगों को आमंत्रित किया है. इस संबंध में 26 अगस्त को आदेश पारित किया गया है.
अगर उस दिन की हिंसा में आपकी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है तो आप हरियाणा और पंजाब में जिले के डिप्टी कमिशनर को अपना क्लेम का आवेदन भेज सकते हैं. नुकसान से संबंधित जितने भी क्लेम होंगे उसे जिले के डिप्टी कमिश्नर के समक्ष भेजा जाएगा. इसके बाद क्लेम के आवेदन को कोर्ट में एडवोकेट जनरल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.
इस क्लेम के फॉर्म में नाम पता के साथ-साथ नुकसान संबंधित सारी जानकारी देनी होगी. साथ ही इसमें नुकसान का एफआईआर नंबर और उसकी कॉपी भी देनी होगी. इसमें नुकसान हुए पैसे के साथ-साथ अकाउंट डिटेल का भी जिक्र करना होगा.
ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लेम का आवेदन नोटिस जारी करने के 14 दिन के भीतर ही मान्य होगी. इसके बाद क्लेम पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा.
बता दें कि 25 अगस्त को राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद से पंचकुला, सिरसा सहित पूरे पंजाब और हरियाणा में हिंसा की आग फैल गई थी. हिंसा की आग की लपट इतनी ज्यादा थी कि इसमें करीब 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही कई सारी गाड़ियों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था.
इतना ही नहीं, इस हिंसा की वजह से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था. दिल्ली में भी कई जगह हिंसा की वारदात सामने आई थी. हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में तो कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया था.
बता दें कि 15 साल पहले साल पुराने यानी कि 2002 में साध्वी से रेप के दो मामले में राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. यानी कि राम रहीम को पूरे 20 साल की सजा और 30 लाख रुपया जुर्माना रखा गया है.