Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: विकास बराला को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: विकास बराला को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

IAS अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त को कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने विकास बराला और उसके दोस्त की जमानत की याचिका को खारिज कर दी है. बता दें कि इस मामले में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत की याचिका दायर हुई थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

Advertisement
  • August 29, 2017 11:28 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
चंडीगढ़. IAS अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त को कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने विकास बराला और उसके दोस्त की जमानत की याचिका को खारिज कर दी है. बता दें कि इस मामले में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत की याचिका दायर हुई थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
 
जमानत याचिका खारिज करने के बाद अब विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को अभी जेल में ही रहना होगा. बता दें कि विकास बराला हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है.
 
मामले में कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था, लेकिन पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पंचकूला हिंसा का हवाला देकर कुछ समय देने को कहा था. कोर्ट ने इस अपील को मंजूर करते हुए मंगलवार को जवाब दायर करने को कहा था. यही वजह है कि जब मंगलवार को सुनवाई हुई तो जवाब पेश किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
 
 
बता दें कि इस मामले में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बलजिंदर पाल सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है. सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष पर चंडीगढ़ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा करने और अपहरण की कोशिश का आरोप है.  
 
गौरतलब है कि कि चार अगस्त को विकास और उसके साथी ने कार से वर्णिका की कार का पीछा किया था, लेकिन पुलिस ने संगीन जुर्म के बावजूद हल्की धाराएं लगाकर आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी थी. दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354D, 341 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था. लेकिन बाद में पुलिस ने 365 और 511 दो गैर जमानती धाराओं को और जोड़ दिया. 
 
 

Tags

Advertisement