नई दिल्ली : BHU महिला महाविद्यालय हॉस्टल में छात्राओं के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट भी याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हॉस्टल में छात्राओं के लिए बनाए नियमों को चुनौती दी गई है.
याचिका में कहा गया है कि छात्राओं के लिए बनाए नियम के तहत लैंगिक आधार पर भेद भाव किया गया है. याचिका में कहा गया है कि छात्राओं को रात 8 के बाद हॉस्टल छोड़ने की इजाजत नही है यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी में भी नही जा सकती. जबकि छात्रों को रात 10 बजे तक इजाजत है.
छात्राओं को हॉस्टल के कमरे में वाई फाई लगाने की इजाज़त नही है. नियमों के मुताबिक छात्राओं अपने कमरे से बाहर सभ्य पोशाक में रहेंगी जबकि छात्रों के लिए कोई ड्रेस कोड नही है.
याचिका में ये भी कहा गया है कि एक नियम ये भी है कि लड़कियां हॉस्टल में मांसाहार भोजन नही खा सकती और न ही वो किसी राजीतिक डिबेट का हिस्सा हो सकती है. लेकिन ये नियम लड़कों पर लागू नहीं है. लड़कियां रात 10 बजे के बाद मोबाइल फोन पर बात भी नही कर सकती.