नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले पर 20 साल जेल और 30 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इनमें से 14-14 लाख रूपये पीड़ित महिलाओं को दिए जाएंगे जबकि 2 लाख रूपेय कोर्ट में जमा होंगे. कोर्ट ने 50 साल के गुरमीत राम रहीम को 3 मामलों में दोषी पाया.
इन धाराओं के तरह हुई राम रहीम को सजा
1. धारा 376 (बलात्कार)- रेप के दो मामलों में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तरह राम रहीम को अगल-अलग दस-दस साल की सजा सुनाई है. इस धारा के तहत दोषी के लिए सात साल से लेकर उम्रकैद तक के सश्रम कारावास का प्रावधान है. इसके अलावा कोर्ट दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है. इस मामले में कोर्ट ने दोषी राम रहीम पर 15-15 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है यानी कुल 30 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है.
2. धारा 506 (आपराधिक धमकी)- आईपीसी की इस धारा के मुताबिक अपराधी को अधिकतम दो साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ता है.
3. धारा 509 ( महिला की इज्जत से खिलवाड़)- जैसा की शब्दों से ही पता चल रहा है कि महिला को बेइज्जत करना, जैसे उसके लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करना, गंदे इशारे करना या कुछ ऐसा करना जिससे महिला की अस्मिता पर आंच आए, ऐसे मामलों में धारा 509 लगाई जाती है. इसमें अधिकतम एक साल तक की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं.