नई दिल्ली: आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.
दरअसल, याचिकाकर्ता ने इस साल जून में नोटफाई किये गए नए नियमो को खारिज़ करने की मांग की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि नये नियम ट्रिब्यूनल के काम में दखल है और इसके जरिये सरकार ट्रिब्यूनल को रक्षा मंत्रालय के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है.
याचिककर्ता का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक अब ट्राइब्यूनल के मेम्बर्स की नियुक्ति में रक्षा सचिव का रोल होगा. डिफेंस सेक्रटरी का ट्राइब्यूनल मेम्बरों के खिलाफ जांच का आदेश देने और उन्हें हटाने में रोल होगा, जो अब तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों की सिफारिश पर किया जा सकता था.
साथ ही जुडिशल मेंबर के तौर पर नियुक्त रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों की सुविधाओं में भी कटौती कर दी गई है.