नई दिल्ली : आपका भी अगर घर जेपी इंफ्राटेक में फंसा हुआ है तो आपके लिए आज की हमारी ये खबर खास आपके लिए है. सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को फ्लैट खरीदारों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करेगा.
कोर्ट ने कहा सभी याचिकाओं पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे. 32 हजार खरीदारों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल की इलाहाबाद बेंच के दिवालिया घोषित करने के फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाए. फ्लैट खरीदारों की याचिका को स्वीकार करते हुए गुरुवार को इस पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है.
अगर दिवालिया कानून के तहत मामला पेंडिंग हो तो उपभोक्ता अदालत के फैसले के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा सकेगा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि खरीददारों के हितों को सुरक्षित किया जाए. फ्लैट खरीदारों ने इलाहाबाद स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक की मांग की है, ट्रिब्यूनल ने जेपी बिल्डर को दिवालिया घोषित प्रक्रिया शुरू की थी.
याचिकाकर्ता एनआरआई का कहना है कि वह केंद्र सरकार के मुताबिक इतनी जल्दी क्लेम फॉर्म जमा नहीं कर सकते, गौरतलब है कि केंद्र ने 25 अगस्त तक क्लेम फॉर्म जमा करने को कहा है. दरअसल जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालिया व ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत कार्रवाई चल रही है.