चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम के खिलाफ साध्वी यौन शोषण मामले पर फैसले से पहले सरकार ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में एहतियातन 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है. इसके अलावा रेलवे ने भी अगले चार दिन तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि गुरूवार को 6 ट्रेनें, 25 अगस्त को 22 ट्रेनें, 26 अगस्त को 22 ट्रेनें और 27 अगस्त को 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी.
इसके अलावा पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू है. इसके बावजूद हजारों की संख्या में डेरा समर्थक पंचकुला पहुंच गए हैं. गुरूवार को डेरा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कहा कि ‘ हमने सदा कानून का सम्मान किया है, हालांकि हमें बैक पेन है लेकिन फिर भी कानून का पालन करते हुए हम कोर्ट जरूर जाएंगे.’ डेरा प्रमुख ने सभी अनुयायियों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है.
दूसरी तरफ धारा 144 लागू होने के बावजूद डेरा समर्थक बड़ी संख्या में पंचकुला पहुंच रहे हैं. पिछले दो दिनों में डेरा समर्थकों ने पूरे इलाके को जैसे कब्जे में ले लिया है. आम लोगों की सुरक्षा की दुहाई देते हुए एक जनहित याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी.
इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद लाखों की संख्या में डेरा सच्चा सौदा के समर्थक पंचकूला शहर के बीचोबीच पहुंचने में कामयाब हो गए? साथ ही हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्यों ना हरियाणा के डीजीपी को ही सस्पेंड कर दिया जाए. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना की टीमों को स्टैंड बाय के तौर पर बुलाकर तैयार रखा जाए.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस से पूछा कि जब लाखों की तादाद में डेरा सच्चा सौदा समर्थक पंचकूला शहर में पहुंचने में कामयाब हो गए तो ऐसे में धारा 144 लगाने का क्या मतलब था ?