Right To Privacy मौलिक अधिकारों में शामिल है : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सूचनात्मक निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के लेवल पर नहीं ले जाया जा सकता.

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Right To Privacy मौलिक अधिकारों में शामिल है : सुप्रीम कोर्ट

Admin

  • August 24, 2017 2:14 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : निजता का अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है. इस तरह से तीन तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला जनता के पक्ष में सुनाया है.
 
इससे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने मामले को 9 जजों की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया.
 
अब इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता में 9 जजों की खंडपीठ ने 19 जुलाई से इस मामले पर सुनवाई की. इससे पहले 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह तय करना जरूरी है कि संविधान के तहत निजता के अधिकार में क्या शामिल है और क्या नहीं. इसलिए इस मामले को 9 सदस्यों वाली पीठ के पास भेजा जाना चाहिए.
 
  
केंद्र सरकार सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सूचनात्मक निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के लेवल पर नहीं ले जाया जा सकता. वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर निजता को मौलिक अधिकार के दायरे बाहर रखा था. आधार ऐक्ट के तहत निजता को संरक्षित करने का प्रावधान किया गया, इससे साफ है कि प्रत्येक निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है. केंद्र ने कोर्ट सभी दलीलें पूरी कर ली हैं.
  
बता दें कि 1954 में 8 जजों की बेंच ने और फिर 1962 में 6 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है. इन्हीं फैसलों के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मूलभूत अधिकारों के नाम पर आधार कार्ड को चुनौती देनी वाली किसी भी जनहित याचिका दाखिल नहीं होनी चाहिए. 

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