नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की पूछताछ में सहयोग करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम आज सीबीआई दफ्तर पहुंचे. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कार्ति को किसी भी प्रकार से राहत देने से इन्कार कर दिया था. जिसके बाद आज उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पी वेलुमुरुगन ने कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले से संबंधित सभी दस्तावेज याचिकाकर्ता को वापस भेजें ताकि वह दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगा सकें, जिसके पास इस मामले की अधीक्षण शक्तियां हैं.
जस्टिस वेलमुरुगन ने गत 16 अगस्त को कार्ति की याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. याचिकाओं में कार्ति ने एफआइआर और दिल्ली की विशेष सीबीआइ कोर्ट द्वारा जारी समनों को रद करने की मांग की थी.
मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले कोर्ट मीडिया से अदालत कक्ष छोड़कर बाहर जाने को कहा. इसके बाद अपने आदेश में जस्टिस ने कहा कि कार्ति द्वारा दायर याचिकाएं विचारणीय हैं और हाईकोर्ट का इसमें क्षेत्राधिकार है.