नई दिल्ली. खूनी खेल बन चुके ऑनलाइन ब्लू वेल गेम को बैन करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक, गूगल, याहू और केंद्र सरकार को शो कॉज नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल, फेसबुक, वट्स ऐप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट और याहू को तुरंत इस गेम के लिंक हटाने के आदेश दिये हैं. साथ ही अब कोर्ट ने अगली सुनवाई में गूगल याहू और फेसबुक को 19 सितंबर को कोर्ट को अपना जवाब सौंपना होगा कि ऑनलाइन ब्लू वेल गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं.
बता दें कि ब्लू वेल गेम गेम पर पाबंदी लगाने को लेकर गुरमीत सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर इस गेम से 6 बच्चों की जान चली गई. इसलिए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए.
इस मामले पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट को बताया कि आई टी एक्ट के सेक्शन 79 के अंर्तगत 11 अगस्त को ही वह फेसबुक, गूगल और याहू को नोटिस भेज चुके हैं.
बता दें कि इससे पहले खूनी खेल ब्लू व्हेल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस खेल पर हैरानी जताई थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कैसा खेल है, जिसमें बच्चे तो बच्चे, बालिग लोग भी इसकी इसकी चपेट में आ जाते हैं. बच्चों का तो समझ में आता है मगर बालिग लोग बिल्डिंग से कूद जाते हैं?
गौरतलब है कि बता दें कि ब्लू व्हेल चैलेंज ऑनलाइन गेम ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है. इस गेम में कुछ ऐसा लोचा है कि इसे खेलने वाले बच्चे या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं या फिर इसकी वजह से बुरी तरह से जख्मी हो जा रहे हैं.