जानिए, तीन तलाक पर SC के फैसले के बाद मेनका गांधी से सलमान खुर्शीद तक, किसने क्या कहा?

कोर्ट के फैसले के बाद दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा फैसला है और यह लैंगिक समानता और न्याय की ओर बड़ा कदम है.

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जानिए, तीन तलाक पर SC के फैसले के बाद मेनका गांधी से सलमान खुर्शीद तक, किसने क्या कहा?

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  • August 22, 2017 7:57 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाते हुए उसे अवैध करार दे दिया है. कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया है. 
 
कोर्ट के फैसले के बाद दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा फैसला है और यह लैंगिक समानता और न्याय की ओर बड़ा कदम है.
 
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. साथ ही केंद्र सरकार से तीन तलाक पर जल्द ही कानून लाने की अपील भी की है.
 
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय गोयल ने कहा कि अब केंद्र सरकार को तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिल चुका है.
 
वहीं कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से तीन तलाक को अवैध करार दिया है. 5 में से 3 जजों ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया है. जनता को कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए.
 
सलमान खुर्शिद ने भी इस मामले में कहा कि हमने जो सोचा था वही हुआ. कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है. यह फैसला सच्चाई और सच्चे इस्लाम के पक्ष में है.
 
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
तीन तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ में बहुमत से फैसला हुआ है.
 
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों ने जस्टिस ललित, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नरीमन ने तीन तलाक को अवैध माना तो वहीं जो जजों ने चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया है.
 
चीफ जस्टिस खेहर ने शुरुआत में फैसला सुनाते हुए कहा था कि तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है और इस पर खेहर ने 6 महीने की रोक लगाते हुए संसद को कानून बनाने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में इसे बहुमत के फैसले के आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया.
 
 

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